राजनांदगांव {वफादार साथी}| राजनांदगांव जिले में कई स्थानों पर सौर ऊर्जा कंपनियां सरकारी एवं निजी जमीनों पर बिना भूमि डायवर्सन के बिजली उत्पादन कर रही हैं। यह कृत्य छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता 1959 की धारा 172, 247 एवं 248 का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों की अनदेखी कर निजी कंपनियां लाभ कमा रही हैं, जबकि शासन को राजस्व का
नुकसान हो रहा है।
इस मामले को लेकर प्रेस रिपोर्टर क्लब के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि
बिना डायवर्सन वाली जमीनों की तत्काल जांच,भारी जुर्माना व बकाया डायवर्सन कर की वसूली, तथा दोषी कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई व भूमि सीज की जाए।
